दिव्यांग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन

महत्वपूर्ण: विकलांगता प्रमाण पत्र केवल सरकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ही बनाया जाता है। विकलांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक होना अनिवार्य है।

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